पाक्सो एक्ट की आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
*पाक्सो एक्ट की आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा*
*औरैया।* अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने थाना अयाना में रिपोर्ट लिखाई कि 13 सितंबर 2020 को सुबह वह गांव कटघरा में कचरिया देने गया था। उसके घर पर पत्नी जो कि अंधी है, व उसकी 11 वर्षीय बालिका रह गई। बाद में वादी की पत्नी पानी भरने चौराहे पर गई थी। उसकी बेटी उस समय विश्वनाथ पुत्र छोटे पाल निवासी रुरपुरा के पास ट्यूबवेल पर थी। ट्यूबवेल वादी की झोपड़ी के पास स्थित है। वादी जब घर लौटकर आया तो उसकी पुत्री का कच्छा खून से लथपथ पाया। वह पुत्री को अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि आरोपी विश्वनाथ ने 11 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट की तीन धाराओं में उक्त मामला पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तत की। यह मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने 10 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने 57 वर्षीय उम्रदराज व्यक्ति को मजदूर बताते हुए रहम की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त विश्वनाथ को आजीवन कारावास व कुल पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अर्थदंड की जमा कराई धनराशि का 50 प्रतिशत पीडि़ता को चिकित्सकीय व्ययों व पुर्नवास की पूर्ति के लिए अदा करने का भी आदेश दिया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने तीनों धाराओं में आजीवन कारावास व भारी अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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