मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लगाए जाएंगे शिविर : डीपीओ
उत्तर प्रदेश न्यूज21/ऑल इंडिया प्रेस एसोशियेशन
बालिकाओं की मददगार बनी "कन्या सुमंगला योजना"
इटावा। प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं की समुचित शिक्षा व उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है | यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है | इसके साथ ही बालिकाओं को सबल और आत्मनिर्भर बनाती है | यह कहना है जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) सूरज सिंह का | उन्होंने बताया - मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना छह श्रेणियों में लागू की गयी है। बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को अलग-अलग श्रेणी में सरकार द्वारा अलग-अलग प्रारूपों के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है । इस धनराशि से उनके परिवार को उनके पालन पोषण में बड़ी मदद मिलती है और इस धनराशि से बालिकाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है ।
कन्या सुमंगला योजना के लिए प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय बुधवार और प्रथम व द्वितीय शुक्रवार को शिविर का आयोजन होगा
डीपीओ ने बताया - जिन परिवारों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना है, वह कन्या स मंगला योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोजित शिविरों में भी पहुंच कर वहां निशुल्क आवेदन करवा सकते हैं। यह शिविर प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय बुधवार और प्रथम व द्वितीय शुक्रवार को जनपद के बढ़पुरा,बसरेहर ,सैफई ,जसवंत नगर ,महेवा ,भरथना ,ताखा, नगर निकाय इटावा, इकदिल लखना बकेवर पर लगाए जाएंगे। कैंप में अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताने के साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि बुधवार (चार अगस्त) को बढ़पुरा, जसवंतनगर, बसरेहर, सैफई में लगने वाले शिविरों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस योजना के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं । इन सभी ब्लॉकों में आयोजित शिविरों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
कन्या सुमंगला योजना की पात्रता के लिए प्रमुख निम्न बिंदु है
लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
लाभार्थी की वार्षिक आय सालाना तीन लाख से कम हो।
किसी परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को ही लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ उन परिवार को मिलेगा जिस पर बार में दो बच्चों से अधिक संतान ना हो।
आवेदन के लिए आधार कार्ड राशन कार्ड ,वोटर पहचान पत्र, विद्युत या टेलीफोन का बिल मान्य होगा ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
If You have any doubts, Please let me know