शराब अब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी हुई
उत्तर प्रदेश न्यूज21
इसी तरह सेना और अर्ध सैनिक बल को दी जाने वाली पुरानी सुविधा को बहाल कर दिया गया है. अब प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की शराब की आपूर्ति पर निर्धारित कोविड सेस का 60 फ़ीसदी देना होगा. मौजूदा सत्र में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी.
लखनऊ. कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच बढ़ते राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी है. दरअसल, सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए विशेष अतिरिक्त कोविड सेस लगा दिया है. जिसकी वजह से शराब अब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी हो गई है. बता दें कोरोना की पहली लहर में भी यह अतिरिक्त सेस लगाया गया था. लेकिन उसे मौजूदा सत्र में समाप्त कर दिया गया था.
आबकारी नीति 2021-22 में हुए संशोधन के मुताबिक रेगुलर केटेगरी की शराब पर प्रति 90 एमएल 10 रुपए कोविड सेक्स लगाया गया है. इसी तरह प्रीमियम केटेगरी शराब पर भी प्रति 90 एमएल 10 रुपए बढ़ोत्तरी की गई है. सुपर प्रीमियम पर प्रति 90 एमएल 20 रुपए, स्कॉच पर प्रति 90 एमएल 30 रुपए और विदेशों से आयातित शराब पर भी प्रति 90 एमएल 40 रुपए अतिरिक्त कोविड सेस लगाया गया है.इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया.
सेना और अर्ध सैनिक बल के लिए पुरानी व्यवस्था बहालआबकारी नीति 2021-22 में हुए संशोधन के मुताबिक रेगुलर केटेगरी की शराब पर प्रति 90 एमएल 10 रुपए कोविड सेक्स लगाया गया है. इसी तरह प्रीमियम केटेगरी शराब पर भी प्रति 90 एमएल 10 रुपए बढ़ोत्तरी की गई है. सुपर प्रीमियम पर प्रति 90 एमएल 20 रुपए, स्कॉच पर प्रति 90 एमएल 30 रुपए और विदेशों से आयातित शराब पर भी प्रति 90 एमएल 40 रुपए अतिरिक्त कोविड सेस लगाया गया है.इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया.
इसी तरह सेना और अर्ध सैनिक बल को दी जाने वाली पुरानी सुविधा को बहाल कर दिया गया है. अब प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की शराब की आपूर्ति पर निर्धारित कोविड सेस का 60 फ़ीसदी देना होगा. मौजूदा सत्र में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी.
कांच की बोतलों को प्रोत्साहन
शासनादेश के मुताबिक प्रदेश में कांच की बोतलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में बनी शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक और कांच की बोतलों में किए जाने की अनुमति दी गई है. इसके लिए उत्पादक डिस्टिलरी को यूपी में बनी शराब की 25 प्रतिशत आपूर्ति कांच की बोतलों में करना होगा.
शासनादेश के मुताबिक प्रदेश में कांच की बोतलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी में बनी शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक और कांच की बोतलों में किए जाने की अनुमति दी गई है. इसके लिए उत्पादक डिस्टिलरी को यूपी में बनी शराब की 25 प्रतिशत आपूर्ति कांच की बोतलों में करना होगा.
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