त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सोशल मीडिया पर होने वाला खर्च भी शामिल होगा,आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए
उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
औरैया:त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दावेदार चुनावी मैदान में ताल ठोंक चुके हैं। जिले में 18 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटित हो जाएंगे। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक सप्ताह मिलेगा। प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग को एक-एक रुपये का हिसाब किताब देना होगा। इसमें सोशल मीडिया पर होने वाला खर्च भी शामिल होगा।
आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी दस हजार, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। चुनाव के दौरान जो भी धनराशि खर्च करेंगे, उसका पूरा हिसाब देना होगा।प्रधान की जमानत राशि दो हजार रुपये
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि पांच सौ रुपये निर्धारित की गई है। प्रधान और बीडीसी को दो हजार रुपये जमा करने होंगे। जमानत राशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। अगर प्रत्याशी चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाते हैं तो निर्वाचन अधिकारी को इसकी रसीद देनी होगी। प्रत्याशी को चार सेट में पर्चा भरने की छूट दी गई है।
वर्जन
पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा के साथ जमानत राशि, नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य तय कर दिया गया है। प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्योरा देना होगा। चुनाव आचार संहिता का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - रावेंद्र सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी
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