यूपी में अब ट्रेन और क्रूज में भी मिलेगी शराब, योगी सरकार ने सरल किए बार लाइसेंस नियम
उत्तर प्रदेश न्यूज21संवाददाता
राज्य सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है. सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 प्रख्यापित करते हुए इसका प्रावधान किया है.अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है. अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे. उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा.अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था. जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर इसे मंडलायुक्त को भेजते थे. मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे. यह समिति अपनी संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी.
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