कन्नौज जिलाधिकारी ने दिए आदेश।।
रिपोर्ट- विनीत अबस्थी:- उत्तर प्रदेश न्यूज21
कन्नौज:-लॉकडाउन में खाद्यान को निर्धारित मूल्यों पर ही बेचा जाये।
कालाबाजारी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही। सभी खाद्यान व्यापारी रेट लिस्ट अपनी अपनी दुकानों पर आवश्यक रूप से चस्पा करें।
उक्त निर्देश आज जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र के निर्देशों के
क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) श्री गजेन्द्र कुमार ने बताया कि
कोविड 19 (कोरोना) महामारी को द्रष्टिगत रखते हुए पुरे देश में भारत
सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2020 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक सम्पूर्ण
लॉकडाउन किया गया है, इस दौरान सभी परिवारों को डोर-टू-डोर खाद्यान
सामग्री सम्बंधित खाद्यान व्यापारियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों को निर्धारित अधिकतम
मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के नियंत्रण एवं कालाबाजारी के रोकथाम हेतु
जनसामान्य को लॉकडाउन की अवधि तक सामान्य दर पर खाद्य सामग्री सुगमता से
उपलब्ध कराने हेतु सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट उपलब्ध कराई जा चुकी है
एवं सभी अपनी अपनी दुकानों पर खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट आवश्यक रूप से
चस्पा भी करें। उन्होंने खाद्य वस्तुओं के अधिकतम मूल्यों की जानकारी दी कि प्रति 100
किलो क्रमशः दल उड़द काली 7800 रु०,दाल अरहर 9000 से 10000 रु, दाल मसूर
5700 रु, चना दाल 6400 रु,मूंग दाल हरी 8500 रु, चीनी 3800 रु, आटा 2800
से 3000 रु, चावल 2700 रु, तेल सरसों 9400 रु प्रति 100 लीटर, सब्जियों
में दर प्रति किलो क्रमशः आलू 20 से 22 रु, प्याज 30 से 35 रु, भिंडी 60
से 65 रु, टमाटर 25 से 30 रु, गोभी 10 से 14 रुप्रति पीस, बैंगन 18 से
20 रु, लहसुन 80 से 100 रु, अदरक 50 से 60 रु, मिर्च 55 से 60 रु, एवं
फलों की बिक्री के रेट प्रति किलो क्रमशः पपीता 30 से 35 रु, केला 40 से
45 रु प्रति दर्जन, संतरा 40 से 50 रु, सेब 90 से 100 रु, अनार 70 से 80
रु, न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित हैं।
श्री कुमार ने बताया कि उक्त निर्धारित मूल्यों पर ही सभी आवश्यक
वस्तुओं को जनमानस को उपलब्ध कराया जाना है और यदि निर्धारित दरों से
अधिक दर पर यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार वस्तुओं की खुदरा/फुटकर बिक्री
करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वास्तु अधिनियम के
अंतर्गत सुसंगत धाराओं/प्राविधानों में दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी व्यापारी/दुकानदार अपनी अपनी दुकानों
पर निर्धारित मूल्यों की सूची अनिवार्य रूप से अपनी दुकानों के बाहर
चस्पा करें। सभी व्यापारी/दुकानदार खाद्यान वितरण के दोरान सोशल डिस्टेंश
बनाये रखे।
कन्नौज:-लॉकडाउन में खाद्यान को निर्धारित मूल्यों पर ही बेचा जाये।
कालाबाजारी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही। सभी खाद्यान व्यापारी रेट लिस्ट अपनी अपनी दुकानों पर आवश्यक रूप से चस्पा करें।
उक्त निर्देश आज जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र के निर्देशों के
क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) श्री गजेन्द्र कुमार ने बताया कि
कोविड 19 (कोरोना) महामारी को द्रष्टिगत रखते हुए पुरे देश में भारत
सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2020 से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक सम्पूर्ण
लॉकडाउन किया गया है, इस दौरान सभी परिवारों को डोर-टू-डोर खाद्यान
सामग्री सम्बंधित खाद्यान व्यापारियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों को निर्धारित अधिकतम
मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के नियंत्रण एवं कालाबाजारी के रोकथाम हेतु
जनसामान्य को लॉकडाउन की अवधि तक सामान्य दर पर खाद्य सामग्री सुगमता से
उपलब्ध कराने हेतु सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट उपलब्ध कराई जा चुकी है
एवं सभी अपनी अपनी दुकानों पर खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट आवश्यक रूप से
चस्पा भी करें। उन्होंने खाद्य वस्तुओं के अधिकतम मूल्यों की जानकारी दी कि प्रति 100
किलो क्रमशः दल उड़द काली 7800 रु०,दाल अरहर 9000 से 10000 रु, दाल मसूर
5700 रु, चना दाल 6400 रु,मूंग दाल हरी 8500 रु, चीनी 3800 रु, आटा 2800
से 3000 रु, चावल 2700 रु, तेल सरसों 9400 रु प्रति 100 लीटर, सब्जियों
में दर प्रति किलो क्रमशः आलू 20 से 22 रु, प्याज 30 से 35 रु, भिंडी 60
से 65 रु, टमाटर 25 से 30 रु, गोभी 10 से 14 रुप्रति पीस, बैंगन 18 से
20 रु, लहसुन 80 से 100 रु, अदरक 50 से 60 रु, मिर्च 55 से 60 रु, एवं
फलों की बिक्री के रेट प्रति किलो क्रमशः पपीता 30 से 35 रु, केला 40 से
45 रु प्रति दर्जन, संतरा 40 से 50 रु, सेब 90 से 100 रु, अनार 70 से 80
रु, न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित हैं।
श्री कुमार ने बताया कि उक्त निर्धारित मूल्यों पर ही सभी आवश्यक
वस्तुओं को जनमानस को उपलब्ध कराया जाना है और यदि निर्धारित दरों से
अधिक दर पर यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार वस्तुओं की खुदरा/फुटकर बिक्री
करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वास्तु अधिनियम के
अंतर्गत सुसंगत धाराओं/प्राविधानों में दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी व्यापारी/दुकानदार अपनी अपनी दुकानों
पर निर्धारित मूल्यों की सूची अनिवार्य रूप से अपनी दुकानों के बाहर
चस्पा करें। सभी व्यापारी/दुकानदार खाद्यान वितरण के दोरान सोशल डिस्टेंश
बनाये रखे।
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