जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मीणा ने पराली जलाने वालो के खिलाफ दिए निर्देश,होगी कार्यवाही
यदि कोई व्यक्ति पराली जलाते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अपने क्षेत्र के नजदीकी थाने को दें। पराली जलाने पर ₹2500 से लेकर ₹15000 तक प्रति घटना जुर्माने का प्रावधान है। और आईपीसी की धारा 278 285 तथा एनजीटी एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत FIR एवं गिरफ्तारी के भी प्रावधान किए गए हैं।
सभी ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, एवं पंचायत सचिवों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी गांव में डुग्गी पिटवा कर, मुनादी के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत के किसानों को इससे अवगत कराया जाए और यदि कहीं कोई पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उसका वीडियो भी बना कर उपलब्ध कराया जाए।
जनपद में अब तक फसल अवशेष जलाने के कुल 143 प्रकरण संज्ञान में आए हैं। जिनमें अब तक ₹357500 का जुर्माना लगाया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है।
जिलाधिकारी महोदय ने समस्त किसानों, ग्राम प्रधानों से अपील की है फसल अवशेष को ना जलाएं, और पर्यावरण को प्रदूषित ना करें।
रिपोर्टर-आदित्य शर्मा
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